बिलासपुर। हाईकोर्ट (High Court) ने छत्तीसगढ़ में लंबित एसआई भर्ती मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की भर्ती को आमन्य करते हुए उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यहीं नही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सोमवार को हुई है। गौरतलब है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी।
विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। बावजूद इसके 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें प्लाटून कमांडर और अन्य पद मिलाकर 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था।