नई दिल्ली। Modi Surname : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मोदी सरनेम मामलें में राहुल गांधी ने आज हलफनामा दाखिल किया हैं। भाजपा नेता पूर्णेश मोदी के हलफनामें पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपराध के दोषी नहीं हैं। दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं हैं। जिसमें राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग हुआ है और माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी बताना ‘निंदनीय’ है।
आगे बताया कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो उन्होंने बहुत पहले ऐसा कर लिया होता। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा कि ‘याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया और परिणामों का उपयोग करना, न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।’
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Modi Surname : दाखिल में कहा गया है कि एक निर्वाचित सांसद के रूप में अपराध को एक मामूली अपराध मानते हुए और उन्हें होने वाली अपूरणीय क्षति को देखते हुए उनके पास एक ‘असाधारण’ मामला है… दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए, ताकि वह लोकसभा की चल रही बैठकों और उसके बाद के सत्रों में भाग ले सकें।
पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।