डूंगरपुर मामले में पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की जेल, कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

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नई दिल्ली/लखनऊ : उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) को डूंगपुर मामले में 7 साल की सजा हुई है. MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में आजम खान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में अन्य 3 दोषियों को 5 साल की सजा दी है. उन सभी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आजम खान 22 अक्टूबर, 2023 से सीतापुर की जेल में बंद हैं.

रामपुर के डूंगरपुर में ज़मीन खाली कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. इस मामले में आजम खान भी आरोपी बनाए गए थे. 16 मार्च को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था. 18 मार्च को आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए. आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा हुई है. कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना है. इनके अलावा, जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया गया है.


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