बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली हैं। न्यायलय ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह मामलें पर बड़ा फैसला लिया हैं। 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है।
इससे पहले बीते 2 मई को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।