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IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुपेला थाने में दर्ज FIR पर लगी रोक, जानिए क्या है पूरा मामला…

May 2, 2024 | by Nitesh Sharma

IPS

LIvekhabhar | Chhattisgarh News

बिलासपुर। IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल भयादोहन को लेकर सुपेला थाने में दर्ज FIR पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 2021 में सुपेला थाना में जीपी सिंह के खिलाफ भयादोहन का केस दर्ज किया गया था। जबकि ये पूरा प्रकरण 2015 का बताया जा रहा था। 6 साल बाद इस मामले में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने माना कि किसी भी लोक अभियोजक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने से पहले जिन नियमों का पालन करना होता है, उसका पालन नहीं किया गया।

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जीपी सिंह ने FIR को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये मामला 2015 का है, छह साल बाद शिकायतकर्ता ने मामला दर्ज कराया है। किसी भी लोक अभियोजक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए नियम 197 के तहत अनुमति लेनी होती है। इसका पालन पुलिस ने नहीं किया। जिसके बाद कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी है।

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