रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से आज एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित याहया ढेबर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि फिरोज सिद्दीकी और अभय गोयल को जमानत देकर बड़ी राहत दी। मामले के अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के बाद, न्यायालय ने फिरोज सिद्दीकी और अभय गोयल की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी, लेकिन याहया ढेबर की याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि इसके पूर्व 5 अभियुक्तों को जमानत दी जा चुकी है।