मुंबई। Jiah Khan Suicide Case : एक्ट्रेस और मॉडल जिया खान सुसाइड मामलें में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामलें के आरोपी एक्टर सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान जज ए एस सैय्यद ने पहले कटघरे में खड़े सूरज पंचोली का नाम पूछा फिर कहा कि सबूतों के अभाव में आपको दोषी नहीं पाया जा सकता। इसलिए आप आरोप से बरी किए जाते हैं।
10 साल बाद फैसला सुनाया
Jiah Khan Suicide Case : बात दें कि जिया खान की खुशकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ। फिर 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई। तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया है।
- साल 2013 के 3 जून को जिया खान ने अपने जुहू के घर में आत्महत्या कर ली थी।
- घटना में एक्टर सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगा था।
- जिसके बाद जुहू पुलिस ने मामलें की जांच की।
- पुलिस को 7 जून, 2013 को 6 पन्नों का हेंडरिटन सुसाइड नोट बरमाद किया था।
- 11 जून 2013 को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किए गए पत्र पर सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वह जिया ने ही लिखा था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की।
मामलें में जिया की मां ने राबिया खान ने अदालत से खा था कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का। बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था।