नई दिल्ली। Money Laundering Case : धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। दरअसल उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी हैं। जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के छह अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। बाद में अदालत ने राहत बढ़ा दी थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की विशेष पीठ ने पहले इस मामले में दलीलें सुनी थीं। उन्होंने कहा कि चूंकि पीठ के पीठासीन जज जस्टिस बोपन्ना सोमवार को उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले को किसी अन्य तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, “हमें ये देखना होगा कि अंतरिम आदेश जारी रखा जाए या नहीं क्योंकि यह इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता।” जैन के वकील ने पीठ से मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने मामले को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, अंतरिम आदेश जारी रहेगा।