MONEY LAUNDERING CASE : सौम्या चौरसिया को कोर्ट से राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका की खारिज, लगा 1 लाख का जुर्माना

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रायपुर। MONEY LAUNDERING CASE : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा कथित अवैध वसूली और ज़मीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में की सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति और नौकरशाही में पिछले चार सालों में सौम्या चौरसिया, सबसे चर्चित और प्रभावशाली नाम रहा है। 2 दिसंबर 2022 से वह जेल में बंद है।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका के दौरान जो तथ्य पेश किए गए उसके आधार पर पहले भी सौम्या की याचिका खारिज की जा चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का समय खराब करने के लिए उनपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


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