गाजीपुर। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है।
बता दें कि इस मामले में साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और दोनों के बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना में शामिल एजाजुल हक का देहांत हो चुका है और अफजाल और मुख्तार को इस मामले में सजा सुनाई जानी थी। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
क्या हैं पूरा मामला
गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। चुनावी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।