New DL Rules : लापरवाह चालकों की अब खैर नहीं, बैगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा DL, नया नियम हुआ लागू

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बिलासपुर : New DL Rules : हाइवे पर गाड़ी चलाने में लापरवाही बरतने वाले चालकों की अब खैर नहीं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऐसा नियम जारी किया है कि जिससे अब लापरवाहों चालकों पर कड़ाई बरती जा सकेगी। नए नियमों के तहत बैगर ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह नियम हैवी व्हीकल लाइसेंसधारियों के रिन्युअल के लिए जारी की है। इसके तहत वाहन चालकों को दो दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है।

New DL Rules : हैवी व्हिकल ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण रायपुर में होगा। जहां वहां चालकों को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वहीं जो सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएगा उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लापरवाह वाहन चालक, जिनका लाइसेंस पुलिस ने निलंबित कराया है, उन्हें भी आईटीडीआर से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसके बाद ही उनका लाइसेंस दोबारा बहाल किया जाएगा। मालूम हो कि कुछ समय पहले हैवी वाहन लाइसेंस निलंबित करने वालों के लिए रायपुर में ट्रेनिंग सेंटर आईडीटीआर शुरू किया गया है।

जिनका लाइसेंस निलंबति किया गया है, उनकी बहाली के लिए दो दिन तक रूककर ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट हांसिल करना होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमित बेक ने इस नए नियम को लेकर आदेश जारी किया है, ताकि हर किसी को इस नए नियमों की जानकारी हो सके।

बस चालकों को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य

जारी नियम के अनुसार, हेवी व्हीकल के साथ बस चालकों को भी लाइसेंस के लिए आईटीडीआर से ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। चालकों को वहां से मिलने वाले सर्टिफिकेट को विभाग के सामने पेश किया जाएगा।

तब वाहन चालकों के लाइसेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रायपुर में बने आईटीडीआर सेंटर को एडवांस तकनीक से लैस किया गया है, जहां पर बेहतर गाइडेंस के साथ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे हादसों में कमी आने का दावा किया जा रहा है।

नए नियम में ये तीन पॉइंट्स शामिल

नए नियम के मुताबिक़, दो दिनहेवी मोटर व्हीकल के बाद ही हेवी लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। ट्रेनिंग फॉर बस ड्राइवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशनल सेशन अनुसार आईडीटीआर से ट्रेनिंग मिलने के बाद ही स्कूल बस चलाने अधिकृत किया जाएगा।

ट्रैफिक वायोलेटर ट्रेनिंग फॉर वायोलेटर्स अनुसार सड़कों पर रेड लाइट जंप, शराब पीकर व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों का यातायात पुलिस से निलंबन प्रस्ताव आता है। ऐसे लोगों का प्रशिक्षण के बाद ही लाइसेंस बहाल किया जाएगा।

 


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