लालपुर स्थित NH-MMI हॉस्पिटल में 12 सितंबर को भर्ती भारती देवी खेमानी की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है और साथ ही 30 दिन के भीतर लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए नोटिस जारी किया है।
यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एवं क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 के तहत उठाया गया है, जिसके अनुसार किसी नर्सिंग होम या क्लिनिकल प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने से पहले संबंधित संस्था को कारण सहित 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। इस दौरान संस्था को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी दिया जाता है।
परिजनों का आरोप था कि भारती देवी को बिना डॉक्टर और ऑक्सीजन सपोर्ट के एयरपोर्ट तक रेड एम्बुलेंस से ले जाया गया, जिसके चलते रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस लापरवाही के खिलाफ मृतका के परिजनों और विभिन्न संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था।
Live Khabar 24×7 ने इस मामले को लगातार प्रमुखता से उठाया और जिम्मेदार पक्षों से जवाबदेही की मांग की।
जनता की आवाज़ को मंच देने और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के कारण Live Khabar 24×7 की कवरेज का सीधा असर देखने को मिला — नतीजतन अस्पताल पर कार्रवाई शुरू हुई और न्याय की दिशा में एक अहम कदम बढ़ा।
मृतका के पुत्र ओमी खेमानी ने कहा, “लंबी लड़ाई के बाद अब न्याय की उम्मीद जगी है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अस्पताल ने लापरवाही की थी, इसलिए अब नोटिस और जुर्माने की कार्यवाही हुई है।”
हालांकि उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि नोटिस में रेड एम्बुलेंस का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उनकी माँ की मृत्यु में अस्पताल के साथ-साथ एम्बुलेंस सेवा की भी बड़ी भूमिका थी।
उन्होंने आशंका जाहिर की कि NH-MMI अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दोष एम्बुलेंस पर डाल सकता है। इसी के चलते वे जल्द ही रायपुर कलेक्टर से मिलकर रेड एम्बुलेंस सेवा पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे।
यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता का प्रतीक बन चुका है — और इसमें Live Khabar 24×7 की जनहित में की गई पत्रकारिता ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है।