नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसे में किसी की मौत होने या घायल होने पर मिलने वाले राहत की रकम को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है। राहत राशि को अंतिम बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। रेलेवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि यह 18 सितंबर से लागू माना जाएगा। रेलवे द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, “अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में सुधार करने का फैसला लिया गया है।”
सर्कुलर के मुताबिक, दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे और साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले ये रकम 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। संशोधित राहत राशि उन सड़क यूजर्स पर भी लागू होगी जो मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना के लिए रेलवे की प्रथम दृष्टया देयता के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
1 माह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने पर मिलेगी अतिरिक्त राशि
ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए जिन्हें 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, प्रत्येक 10-दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, पर प्रति दिन 3,000 रुपये का अतिरिक्त राशि जारी किया जाएगा। अप्रिय घटनाओं में गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए जिन्हें 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, अगले छह महीने तक प्रति दिन अस्पताल में भर्ती होने के लिए 1,500 की अतिरिक्त राहत राशि जारी की जाएगी। इसके बाद, अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक, प्रत्येक 10-दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो, के अंत में 750 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जारी किए जाएंगे।