ITC : नई दिल्ली। FMCG कंपनी ITC पर एक मामलें के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर कार्यवाही सनफीस्ट मेरी लाइट के पैकेट में 1 बिस्किट कम देने को लेकर किया गया है। बताया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से इस पैकेट पर मेंशन करती है कि इसमें 16 बिस्किट है। लेकिन जब पैकेट खोला तो उसमें सिर्फ 15 ही निकले।
जिसके चलते तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने प्रोडक्ट डेफिशिएंसी बताया है। कंपनी को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ शिकायतकर्ता को 10 हजार मुकदमा खर्च के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस तरह के डेफिशिएंट बिस्किट बैच की बिक्री ना करने के लिए भी ITC को निर्देशित किया गया है।
पैकेट का वजन भी निकला कम
ITC : कंपनी की ओर से फोरम को दलील पेश की गई कि वे बिस्किट को संख्या नहीं बल्कि वजन के हिसाब से बेचते हैं। इसके बाद जब वजन किया गया तो 2 ग्राम कम निकला। पैकेट पर 76 ग्राम वजन लिखा हुआ था, जबकि पैकेज का वजन 74 ग्राम ही निकला। इसका जवाब देते हुए ITC ने कहा कि लीगल मीट्रोलॉजी एक्ट के मुताबिक, वजन में 4.5 ग्राम तक का एरर दंडनीय नहीं है।
हालांकि, कोर्ट ने ITC का तर्क को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एरर का डिफेंस केवल उन मामलों में दिया जा सकता है जहां प्रोडक्ट में वजन समय के साथ कम होता है।
ITC : कंपनी का तर्क को कोर्ट ने किया ख़ारिज
कोर्ट ने कंपनी के इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया कि पैकेट को वजन के आधार पर बेचा जाता है। कोर्ट ने कहा कि बिस्किट के पैकेट पर संख्या स्पष्ट तौर पर लिखी होती है। इससे कस्टमर के फैसले प्रभावित होने की संभावना होती है।