नई दिल्ली। Parliament Session : केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश कर सकते है। इससे पहले 3 अगस्त को, लोकसभा ने विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया था।
यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि, “दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा। विधेयक पर चर्चा के समापन के बाद उसी दिन शाम को विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होगा।” सोमवार को विपक्ष की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बहस की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।
जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) और BJD ने पहले दिल्ली सेवा अध्यादेश पर संसद में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है। राज्यसभा में NDA के पास 106 (5 नामांकित सांसदों को छोड़कर और NCP-अजित पवार के प्रफुल्ल पटेल सहित) सदस्य हैं, जबकि 26-पार्टी नवगठित गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) को 98 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। जबकि गुटनिरपेक्ष दलों के पास 29 सदस्य हैं।