गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। किसान से घूस लेने के मामले में पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। बता दे कि पटवारी का घूस लेते एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसे Livekhabar24x7 ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। जिसके बाद कलेक्टर ने आरोपी पर कार्रवाई की हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में गया है कि वीडियो सामने आने के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जांच की गई। जांच से सामने आया कि पेण्ड्रा में पदस्थ पटवारी विजय प्रताप सिंह ने बंधी गांव निवासी किसान विनोद अग्रवाल से भूमि के चौहद्दी के बदले 4 हजार रूपए रिश्वत की मांग किया गया। जो वायरल वीडियो से सिद्ध होता है।
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तथ्य के आधार पर हल्का पटवारी विजय प्रताप सिंह तहसील पेण्ड्रा का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पटवारी विजय का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उलंघन है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत् दण्डनीय है। जिसके कारण पटवारी विजय प्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
साथ ही कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि निलंबन अवधि में विजय प्रताप सिंह (पटवारी) का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।