रायपुर। PM Matsya Yojana 2023 : मछलीपालन आज एक बहुत लाभ का व्यवसाय बन चुका है। किसान खेती के साथ मछली पालन को अपना कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को मछली पालन व्यवसाय खोलने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाती है।
बता दें कि सितंबर 2020 को पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। इसे मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली योजनाओं में सबसे बड़ी योजनाओं में गिना जाता हैं। इसके तहत किसानों को मछलीपालन के लिए ऋण और निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मछली पालन हेतु ऋण लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के मत्स्य पालन विभाग में संपर्क करना होगा।
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इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और महिलाओं को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य सभी को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://dof.gov.in/pmmsy पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन करने की योग्यता
- आवेदक को भारत का स्थाई नागरिक होना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत देश के सभी मत्स्य पालक और किसान आवेदन कर सकते है।
- प्राक्रतिक अपदाओ से पीड़ित लोगो को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा।
मछली संपत्ति योजना के लिए दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी सर्टिफिकेट
- मत्स्य निर्माण क्षेत्र का प्रमाण पत्र
- मछली पालन जल स्रोत प्रमाण पत्र
- यदि आप किसी बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक की अग्रिम स्वीकृति पात्र और भूमि संबंधी अभिलेख है।