Rule Changed : आज से बदल गए पीपीएफ-TDS और आधार से जुड़े कई नियम, जानें फायदा होगा या नुकसान?
October 1, 2024 | by Nitesh Sharma

नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना आपके लिए कई बदलाव लेकर आया है। इस महीने कई नए नियम लागू होने वाले है, जो आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में…
पीपीएफ
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को नियमित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यह दिशा निर्देश एक अक्टूबर, 2024 से लागू होने जा रहे हैं। अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम से खोले गए पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते। वहीं, अगर आपके एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगी। बाकी, अन्य पीपीएफ खातों में जमा रकम पर किसी प्रकार की कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए नए TRAI नियम: 1 अक्टूबर से TRAI के नए नियम लागू होंगे, जिससे उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क की जानकारी प्राप्त करने और स्पैम कॉल्स को कम करने में मदद मिलेगी।
बैंकों की छुट्टियां: अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी, जिसमें गांधी जयंती और दुर्गा पूजा शामिल हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव: 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे, जिसमें केवल कानूनी अभिभावक या माता-पिता ही खाते खोल या बंद कर सकेंगे।
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT): फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर STT बढ़ा दिया गया है।
पैन-आधार नियम में बदलाव: अब पैन अलॉटमेंट के लिए आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
आधार कार्ड
आम बजट-2024 में केंद्र सरकार की ओर से आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या लिखने के प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे आईटी रिटर्न भरते समय पैन का दुरुपयोग नहीं हो सके। यह फैसला एक अक्टूबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसके बाद अब आईटी रिटर्न भरते समय आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
शेयरों के बाय बैक पर टैक्स: 1 अक्टूबर से शेयरों के बाय बैक पर डिविडेंड की तरह टैक्स लागू होगा।
फ्लोटिंग रेट बॉंड पर TDS: फ्लोटिंग रेट बॉंड पर 10% की दर से TDS काटा जाएगा, लेकिन साल भर की कमाई 10,000 रुपये से कम होने पर TDS नहीं काटा जाएगा।
टीडीएस रेट में बदलाव: कुछ सेक्शनों के तहत टीडीएस दरें कम की गई हैं।
डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना: यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी और इनकम टैक्स विवाद को सुलझाने में मदद करेगी।
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