अहमदाबाद। SC On Godra Case : गुजरात कोर्ट ने आज 2002 गोदरा काण्ड में फैसला सुनाया है। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जिन 8 दोषियों को जमानत दी गई। वह पिछले 17-20 साल की सजा काट चुकें है। वही अन्य चार दोषियों को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। इनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।
SC On Godra Case : CJI डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने गोधरा मामले में दोषियों की जमानत मामले पर फैसला दिया है। जमानत मिलने वाले 8 दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे है।
हादसे मने 59 लोगों की ज़िंदा जलकर हुई थी मौत
बता दें कि गोदरा कांड में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से 59 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अब्दुल रहमान धंतिया, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गद्दी समेत कुल 27 दोषियों की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की।