बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर आवारा मवेशियों के चलते हो रहे हादसों को लेकर हाई कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बेंच ने मुख्य सचिव से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा हैं। बेंच ने पूछा कि सड़कों पर नजर आने वाली मवेशियों से कब तक छुटकारा मिलेगा? मामले की अगली सुनवाई अब अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में होगी।
बताया गया कि जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन से पूछा कि सड़कों पर लगातार आवारा पशु नजर आते हैं। इस पर लगाम कसने नगर निगम, पालिका परिषद क्या कर रहे हैं? बता दें कि राजेश चिकारा और संजय रजक ने बदहाल सड़कों और मवेशियों के जमावड़े से हादसों पर 2019 में जनहित याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि मुख्य मार्गों और शहर की आम सड़कों पर पशुओं को खुला छोड़ देने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं।