Tax Return : जल्द ही फाइल कर लें आईटीआर, नहीं तो हो सकती है परेशानी, जानें डिटेल…

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नई दिल्ली। Tax Return : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आपको इससे पहले ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आप डेट को आगे बढ़ाने या फिर आखिरी तारीख को रिटर्न फाइल करने की सोच रहें हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

Tax Return : आपको बता दें कि जब करदाता ऑनलाइन मोड में रिटर्न फाइल करता है तो उसे ई-फाइलिंग कहा जाता है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट के द्वारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आईटीआर के कार्यालय जाना होगा।

 

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Tax Return : इन दस्तावेजों की पड़ती हैं जरूरत
फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण, और आय सोर्स जैसे दस्तावेज को भरना होता है। इसके साथ ही आपको अपनी कुल आय की गणना करें उसके बाद टैक्स स्लैब के आधार पर कर का भुगतान करना पड़ता हैं। आप आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आप टैक्स कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं।

आपको कौन-सा फॉर्म भरना है
इनकम टैक्स विभाग कई तरह के फॉर्म को निकालता है। ये सभी फॉर्म इनकम के आधार पर भरना होता है। आइए जानते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करते समय कौन-सा फॉर्म भरना होता है।

आईटीआर-1 फॉर्म

अगर आपकी टोटल 50 लाख रुपये तक है। इस इनकम में सैलरी, गृह संपत्ति और ब्याज जैसे अन्य स्रोत शामिल है। तब आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। इसमें हिंदू अविभाजित परिवार शामिल नहीं होते हैं।

Tax Return : आईटीआर-2 फॉर्म

अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है तब आपको रिटर्न फाइल करते समय ये फॉर्म भरना होगा। इसमें हिंदू अविभाजित परिवार भी शामिल होते हैं।

आईटीआर-3 फॉर्म

यह फॉर्म वही व्यक्ति भरते हैं जो किसी व्यापार या पेशे से प्रॉफिट कमाते हैं। इसे एचयूएफ के द्वारा भी दायर किया जाता है।


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