The Kerala Story, कोलकाता। बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में लगे बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। ममता सरकार द्वारा फिल्म पर राज्य में शांति व्यवस्था बिगड़ने के कारण बैन किया गया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार से बैन पर सवाल पूछे गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से द केरल स्टोरी फिल्म पर लगा बैन हटा दिया है।
CJI चंद्रचूड़ ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का ये सकारात्मक दायित्व है। इस तरह तो आप समाज में किसी भी 13 लोगों को चुन सकते हैं। वे कुछ भी प्रतिबंध लगाने को कहेंगे. खेल या कार्टून दिखाने को छोड़कर नियमों का उपयोग जनता की सहनशीलता पर लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। अन्यथा सभी फिल्में इसी स्थान पर खुद को पाएंगी।
CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है। सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आप बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है।
अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहां फिल्म बैन करिए, जो लोग ना देखना चाहें वो ना देखें। सिंघवी ने कहा कि फिल्म 5 मई से 8 मई तक चली, हमने इसे बंद नहीं किया। हमने सुरक्षा मुहैया कराई थी। खुफिया रिपोर्ट से गंभीर खतरे की जानकारी मिली।
किसी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन : SC
CJI ने कहा कि किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार किसी भावना के सार्वजनिक प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करना होगा। आपको यह पसंद नहीं है तो इसे मत देखिए।