UGC New Rules : UGC का बड़ा ऐलान,असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PHd की अनिवार्ता खत्म! जानें क्या नया नियम

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नई दिल्ली। UGC New Rules : अबतक किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए Ph.D. की अनिवार्यता जरुरी होती थी। अब इसकी अनिवर्त्य को खत्म कर दिया गया है। UGC के चेयरमैन प्रोफ़ेसर एम् जगदीश कुमार ने ट्वीट कर UGC के गजट नोटिफिकेशन की जानकारी दी है। उन्‍होंने यह भी कहा कि नये नियम 01 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं।

UGC New Rules : प्रोफेसर एम जगदीश ने ट्वीट किया कि ‘असिस्‍टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए अब Ph.D. की योग्यता 01 जुलाई 2023 से केवल वैकल्पिक होगी। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे।’

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्‍वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्‍टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया गया है। अब NET/SET/SLAT क्‍वालिफ‍िकेशन ही हायर एजुकेशन में असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के न्‍यूनतम अर्हता होगी।’


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