नई दिल्ली। UGC New Rules : अबतक किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए Ph.D. की अनिवार्यता जरुरी होती थी। अब इसकी अनिवर्त्य को खत्म कर दिया गया है। UGC के चेयरमैन प्रोफ़ेसर एम् जगदीश कुमार ने ट्वीट कर UGC के गजट नोटिफिकेशन की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि नये नियम 01 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं।
UGC Gazette Notification: Ph.D. qualification for appointment as an Assistant Professor would be optional from 01 July 2023. NET/SET/SLET shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of Assistant Professor for all Higher Education Institutions. pic.twitter.com/DRtdP7sqOj
— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) July 5, 2023
UGC New Rules : प्रोफेसर एम जगदीश ने ट्वीट किया कि ‘असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए अब Ph.D. की योग्यता 01 जुलाई 2023 से केवल वैकल्पिक होगी। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे।’
UGC: NET/SET/SLET to be minimum criteria for direct recruitments to post of Assistant Professor in all Higher Education Institutions
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— ANI Digital (@ani_digital) July 5, 2023
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया गया है। अब NET/SET/SLAT क्वालिफिकेशन ही हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के न्यूनतम अर्हता होगी।’