सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति हटाए गए, इस वहज से लिया गया एक्शन, राजभवन से जारी हुई अधिसूचना

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LIvekhabhar | Chhattisgarh News

सरगुजा। छत्‍तीसगढ़ के सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के कुलपति प्रो. अशोक सिंह को हटा दिया गया है। यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी में अव्‍यवस्‍था और कुप्रशासन के चलते की गई है। राज्य सरकार ने धारा 52 की अधिसूचना का प्रकाशन कर यह कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार प्रो. अशोक सिंह ऐसे दूसरे कुलपति रहे हैं, जिन्‍हें धारा 52 के तहत हटाने की कार्रवाई की गई है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में तत्कालीन कुलपति को भी धारा 52 के तहत पद से हटाया था। उस समय कुलपति का प्रभार तत्कालीन सरगुजा कमिश्नर को सौंपा गया था। इसके बाद प्रो. अशोक सिंह को कुलपति बनाया गया था।

सात महीने का बचा था कार्यकाल

प्रो. अशोक सिंह वाराणसी निवासी हैं। यूनिवर्सिटी में उनका कार्यकाल सात महीने का बाकी था। इससे पहले ही सरकार ने उन्हें हटा दिया। बताया जा रहा है कि प्रो. अशोक सिंह की नियुक्ति के बाद से ही समन्वय स्‍थापित नहीं हो पा रहा था।

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