छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्यभर में दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रह सकेंगी। इस कदम से व्यापारियों को अधिक लचीलापन मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है। इसके तहत व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार दुकानें खोल और बंद कर सकेंगे। पहले सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस बदलाव से श्रमिकों के अधिकार प्रभावित न हों।
- प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।
- किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा।
- दुकान मालिकों को श्रमिक कल्याण योजनाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
सरल पंजीकरण प्रक्रिया
सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है।
- मौजूदा पंजीकृत दुकानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के छह महीने के भीतर श्रमिक पहचान संख्या (Labor Identification Number) प्राप्त करनी होगी।
- निर्धारित समय के बाद आवेदन करने पर शुल्क लागू होगा।
व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को होगा लाभ
इस फैसले से छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से फायदा होगा। दुकान संचालन में लचीलापन आने से राज्य की व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी और राजस्व में वृद्धि होगी।
शराब की दुकानों पर नहीं होगा लागू
हालांकि, यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा। वे पहले की तरह निर्धारित समय पर ही खुलेंगी और बंद होंगी। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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