नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जो वर्तमान आयकर कानून की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी होगा। सरकार ने टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने और करदाताओं के लिए नियमों को स्पष्ट करने की दिशा में कई बड़े बदलाव किए हैं। इस नए विधेयक को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है।
मुख्य बदलाव और विशेषताएँ:
टैक्स ईयर की नई परिभाषा: अब फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों की जगह टैक्स ईयर शब्द का उपयोग किया जाएगा, जिससे करदाताओं के लिए समझना आसान होगा। संरचनात्मक बदलाव: नए विधेयक में 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं, जिससे कर व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट बनाया गया है।
छूट और कटौती में बदलाव:
- होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन इनकम पर मिलने वाली कुछ कटौतियों को समाप्त कर दिया गया है।
- डिफेंस सर्विस (आर्मी, पैरा फोर्स आदि) के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होगी।
- मेडिकल, होम लोन, पीएफ और हायर एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट जारी रहेगी।
भाषा और नियमों की सरलता:
- कर नियमों की भाषा को आसान और समझने योग्य बनाया गया है, जिससे आम जनता को कर से जुड़े नियम समझने में कोई कठिनाई न हो।
- अंग्रेजों के जमाने के पुराने शब्दों का इस्तेमाल बंद किया जाएगा, जिससे नियमों को और स्पष्ट किया जा सके।
टैक्स छूट में बड़ा बदलाव:
- 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
कब होगा लागू?
सरकार ने इस नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे करदाताओं को नए नियमों के अनुसार तैयारी करने का समय मिल सके।
निष्कर्ष:
नया आयकर विधेयक 2025 कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे करदाताओं के लिए न केवल टैक्स फाइलिंग आसान होगी, बल्कि पुराने जटिल नियमों से भी राहत मिलेगी।
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