अरविन्द केजरीवाल को फिर लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक
June 21, 2024 | by Nitesh Sharma

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी, ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की पीठ ने जमानत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है।
Read More : Arvind Kejriwal given Insulin : हाई हुआ केजरीवाल का शुगर लेवल, तिहाड़ जेल में पहली बार दी गई इंसुलिन
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जेल से बाहर आए सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है।
बता दे कि निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून, 2024) को ही केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी। ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है।
RELATED POSTS
View all