नई दिल्ली। Big News : महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके बाद इसने कानून की रूप ले लिया है। अब से इसे बिल नहीं, क़ानून कहा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलते ही भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि संसद में इस बिल को ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ के नाम से पेश किया गया था।
महिला आरक्षण कानून बनने के बाद अब देश की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई हैं। साथ ही देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन का हक मिल गया है। अब देश की संसद सहित सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोरदार वकालत की थी।