रायपुर। कोयला घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की ओर से ईओडब्ल्यू कोर्ट में जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई खत्म हो गई है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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सौम्या के वकील ने कोर्ट के लिए जमानत के दलील रखी और बताया कि पिछली न्यायिक रिमांड डेट पर ईओडब्ल्यू के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने खुद अपने प्रस्तुत पत्र में अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई थी। साथ ही ईडी के एफआइआर और ईओडब्ल्यू की एफआइआर में कही भी पद का दुरुपयोग करने का सुबूत नहीं है।
एसीबी की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघनिया, फैसल रिजवी के बीच करीब एक घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।