नई दिल्ली। New Rules : हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह आज यानी 1 अगस्त को भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। यहां जानें आज से क्या क्या हो रहे बड़े बदलाव-
कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें
IOCLकी वेबसाइट के अनुसार आज से कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें लागू हो गई है।
- राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1652.50 रुपये हो गए हैं। पहले इसकी कीमत 1646 रुपये थी।
- कोलकता में (Kolkata LPG Cylinder Price) कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1756 रुपये से बढ़कर 1764.5 रुपये हो गया।
- मुंबई में आज से कमर्शियल सिलेंडर 1605 रुपये का हो गया है। जुलाई में इसकी कीमत 1598 रुपये थी।
- चेन्नई में भी कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। आज से चेन्नई में कॉर्मशियल सिलेंडर 1809.50 रुपये की जगह 1817 रुपये का हो गया।
HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड पर लगेगा एक्सट्रा चार्ज
अगस्त से एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल रहे हैं. अब आपको कुछ खर्चों पर एक्सट्रा चार्ज देना पड़ सकता है. क्रेडिट कार्ड से ऐप्स जैसे CRED, Cheq, MobiKwik, Freecharge आदि से रेंट देने पर 1% ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा. इसके अलावा 5 हजार रुपये से ज्यादा का एक बार में पेट्रोल-डीज़ल भरवाने पर भी 1% चार्ज लगेगा.वहीं, 50 हजार रुपये से ज्यादा के बिजली, पानी जैसे बिल भरने पर भी 1% चार्ज लगेगा
ITR भरने पर लगेगा जुर्माना
कल यानी 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की अंतिम ताऱीख थी. आखिरी दिन शाम सात बजे तक सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं. अगर आप 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.
आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. हालांकि, आपकी कमाई के हिसाब से बिलेटेड रिटर्न पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो देरी से ITR भरने पर जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है.
फास्टैग के नए नियम
यदि आप कार चलाते तो हैं Fastag से जुड़े नए नियमों को जरूर जान लें। एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश 1 अगस्त से लागू होंगे। इन शर्तों को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक समय दिया जाएगा। अब 5 और 3 साल से पुराने सभी फास्टैग की लीक अनिवार्य होगी। फास्टैग से वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर जोड़ना होगा। नया व्हीकल लेने पर 90 दिन में नंबर अपडेट करना होगा। फास्टैग कंपनियों को डेटाबेस वेरीफाइ करना होगा। मोबाइल नंबर से फास्टैग लिंक होना चाहिए। कार के साइड और फ्रंट की साफ फोटो भी अपलोड होनी चाहिए।
फुटवियर से जुड़े नए नियम
1 अगस्त ने जूते के दाम के लिए नए क्वालिटी स्टैन्डर्ड निर्धारित किए जाएंगे। अब मार्केट में बिकने वाले फुटवियर को भारतीय स्टैन्डर्ड ब्यूरो (BIS) के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। नए मानकों को पूरा करने पर लागत बढ़ सकती है, ऐसे में कंपनियां जूते-चप्पल के कीमतों में इजाफा कर सकती हैं।