नई दिल्ली। Online Payment : ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय कई बार एक गलती की वजह से पैसे गलत खाते में पहुंत जाता है। ऐसे में लोग पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें? आपको बता दे कि आपको ज्यादा टेंन लेने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं।
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बता दे कि गलत ट्रांजैक्शन से जुड़े कई शिकायत मिलने के कारण आरबीआई ने पैसे रिफंड करने के प्रोसेस को आसान कर दिया है। इसके लिए आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी। आपको शिकायत दर्ज करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गलत ट्रांसफर का अधिकारिक नोटिफिकेशन होना चाहिए। इसी के साथ यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है। ये एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
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कैसे करें शिकायत?
- जब भी आप UPI या फिर नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तब आप 18001201740 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। यहां आपको सारी डिटेल्स देनी होगी।
- आप अपने बैंक में जाएं, उसके बाद फॉर्म भरकर सारी जानकारी दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको कंप्लेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर देगा।
- आप bankingombudsman.rbi.org.in को भी ई-मेल कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- आप बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक के मैनेजर से भी आप इस मामले को लेकर बात कर सकते हैं।