नई दिल्ली। Rule Changed : हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव जरूर होता है। ऐसे में आज से कई नियम भी बदल रहे हैं। बता दे कि आज से रसोई गैस आज से सस्ती हुई है साथ ही म्यूचुअल फंड और जीएसटी के नियमों में भी बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में हम आपको किसी भी असुविधा से बचने के लिए नए नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं।
GST के नियमों में बदलाव
आज यानी 1 मई से GST के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 दिन के भीतर ट्रांजेक्शन की रसीद को इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) में अपलोड करना होगा। अभी तक इसकी कोई समय सीमा नहीं थी लेकिन सरकार ने अब इसकी समय सीमा तय करते हुए अनिवार्य कर दिया है।
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म्यूचुअल फंड केवाईसी
आज से म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर भी नियमों में बदलाव हुआ है। निवेशकों को उस ई-वॉलेट का इस्तेमाल करना होगा जिसका केवाईसी पूरा हो। इसे लेकर सेबी ने सभी म्युचुअल फंड कंपनियों को निर्देश दिया है। यह नियम भी आज से लागू हो रहा है। इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वालेट से ही निवेश कर पाएंगे। केवाईसी के लिए आपको मोबाइल नंबर, पैन नंबर और बैंक की डिटेल्स देना होता है। इन जानकारियों के साथ एक केवाईसी फॉर्म भरना होता है।
PNB के ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने भी आज से ATM ट्रांजेक्शन को लेकर एक बदलाव किया है। PNB के नए नियम के मुताबिक ATM से पैसे निकालते वक्त अगर ग्राहकों के खाते में बैलेंस नहीं है तो ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद बैंक 10 रुपये के साथ GST जोड़कर लेगा। इसकी जानकारी पीएनबी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करते हुए दी है।
रसोई गैस हुई सस्ती
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। इस महीने भी पेट्रोलियम कंपनियों ने राहत देते हुए कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपये कम किए हैं। जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1856.50 रुपये हो गई है।