रायपुर। CG Reservation Breaking : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से छत्तीसगढ़ सरकार (CG Govt.) को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण (58% Reservation) के आधार पर भर्ती करने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने 58 फ़ीसदी आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। छत्तीसगढ़ सरकार अब भर्ती कर सकती है।
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CG Reservation Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही, तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।