नई दिल्ली। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में ईडी ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। जिस्कार आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को दो अप्रैल तक का समय दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई तीन अप्रैल की तारीख तय की है।
‘केजरीवाल की अंतरिम राहत पर कोर्ट करेगा विचार’
दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा कहा कि वह मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फैसले में कोर्ट ने ईडी से दो अप्रैल तक जवाब तलब किया है।